बैंकिंग प्रदाता बनने, दुुकान निर्माण, लाड्री, ड्राईक्लीनिंग व टेलरिंग शाप स्थापना हेतु आवेदन करेंः-श्रद्वा

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) श्रद्वा पाण्डेय ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नि0 द्वारा संचालित विजनेस करेसपोण्डेन्ट बैंकिंग सुविधा प्रदाता बनाने की नवीन योजना के अन्तर्गत ऋण गृहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक संसाधन मार्गदर्शी संस्था के सहयोग से चयनित लाभार्थियों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिलाकर संचालित की जायेगी।
उन्होने कहा है कि इस योजना में लाभार्थी को 01 लाख रू0 तक की वित्तीय सहायता दी जायेगी, जिसमें 10 हजार अनुदान, 25 हजार मार्जिन मनी ऋण (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) तथा रू0-65 हजार ब्याज मुक्त ऋण होगा जिसकी वसूली 36 मासिक किस्तों में की जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास ने कहा है कि इण्टर पास कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले इच्छुक एवं पात्र चिन्हांकित स्वच्छकार एवं उनके आश्रित सादे कागज पर फोटो युक्त आवेदन पत्र 31 दिसम्बर 2021 तक जन्म, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति सहित विकास भवन में जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय के कक्ष संख्या 9 में उपलब्ध करायें।
श्रीमती पाण्डेय ने कहा है कि इसी तरह अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जिनकी स्वयं की भूमि व्यवसायिक स्थल पर हो वहां पर रू0-78 हजार की लागत से दुकान निर्माण का निर्माण कराया जाता है, जिसमें 10 हजार अनुदान व रू0-68 हजार बिना ब्याज के दिया जाता है जिसकी वसूली 10 वर्ष में समान किस्तों में की जायेगी। उन्होने बताया कि इसी तरह अनु0 जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों हेतु निगम के माध्यम से लान्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना के तहत लागत रू0-2.16 लाख एवं 1.00 लाख निर्धारित है जिसमें रू0-10 हजार अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जायेगी, जिसकी वसूली 60 मासिक किस्तों में की जायेगी और टेलरिंग शाप योजना के अर्न्तगत लाभार्थी को रू0-20 हजार की धनराशि स्वीकृत की जायेगी जिसमें रू0- 10 हजार अनुदान एवं 10 हजार ब्याज मुक्त ऋण होगा तथा इन दोनों योजनों में लाभार्थी की आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0- 46.080 तथा शहरी क्षेत्र में 56.460 से अधिक न हो ऐसे इच्छुक व्यक्ति 31 दिसम्बर 2021 तक आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे जमा करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास ने कहा है कि उक्त योजनाओं के पात्र लाभार्थी तत्काल अपने आवेदन पत्र जमा करने के साथ अन्य जानकारी भी प्राप्त करें।

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